बहज (डीग, राजस्थान) उत्खनन: वैदिक काल के भौतिक प्रमाणों की खोज और सरस्वती नदी से जुड़ी एक प्राचीन सभ्यता

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 राजस्थान के डीग जिले के बहज  गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 10 जनवरी 2024 से लगभग 5 महीने तक खुदाई की गई। क्योंकि बताया गया था पौराणिक आख्यानों के अनुसार यहां श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाथ ने पुनः एक व्रज नगरी बसाई थी और कई मंदिर और महल बनवाए थे। राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद् विजय गुप्ता के निर्देशन में खुदाई का कार्य किया गया। बहज नामक ये स्थल डीग कस्बे से पांच किलोमीटर दूर है और भरतपुर शहर से 37 किलोमीटर दूर वहीं मथुरा शहर से 23किलोमीटर दूर है। डीग जिले के बहज गांव में हुए उत्खनन के निष्कर्ष भारतीय पुरातत्व के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर वैदिक काल के संदर्भ में।     डीग जिले के बहज गांव में हुए उत्खनन में 3500 से 1000 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनमें एक महिला का कंकाल, चांदी और तांबे के सिक्के, हड्डी के औजार, अर्ध-कीमती पत्थरों के मनके, शंख की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, 15 यज्ञ कुंड, ब्राह्मी लिपि की मोहरें और शिव-पार्वती की मूर्तियाँ...

RPF का full form क्या है

RPF का full form क्या है?

RPF-आर पी एफ full form है --


railway protection force रेलवे सुरक्षा बल


 भारतीय रेलवे सुरक्षा बल एक केंद्रीय सुरक्षा बल है इसका कार्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली भूमि पर किसी भी कब्जा होने से रोकना।साथ में रेल यात्रियों के यात्रा के दौरान उनके सामान की सुरक्षा करना साथ में रेल यात्रियों की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाना, यह बल प्रहरी और निगहबान कहलाता है ,रेलवे सुरक्षा बल को अपने काम को अंजाम देने के लिए पूरा प्रशासनिक ढांचा है जो रेलवे प्रशासन के सामान्य पर्यवेक्षण में काम करता है। इस समय आर.पी. एफ. के पास 65 हजार सिपाहियों की  जनशक्ति है।
RPF वास्तव में रेलवे पुलिस /स्थानीय पुलिस और और रेल प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करता है।
    RPF रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे सम्पति अधिनियम 1966 : के अंतर्गत किसी संदिग्ध व्यक्ति के रेलवे के आसपास घूमने  पर उनसे पूंछतांछ कर सकती है इन्वेस्टिगेट कर सकती है साथ मे आम संदिग्ध होने पर गिरफ्तार भी कर सकता है। मुकदमा चला सकती है।
RPF का full form क्या है

यह अधिनियम, किसी को भी, जो किसी भी रेलवे संपत्ति के कब्जे में पाया गया है या साबित किया गया है या चोरी या अवैध रूप से रेलवे संपत्ति अर्जित करने के लिए संदेह किया गया है (जब तक कि यह कानूनी या कानूनी अधिग्रहण साबित नहीं होता है) दंडनीय होगा और रेल संपत्ति संरक्षण बल  (RPF) को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है।  एक अन्य मामले में आरपीएफ उन लोगों को गिरफ्तार कर सकता है जो जानबूझकर इस अपराध की उपेक्षा करते हैं।  इसका मतलब है, भूमि या भवन के किसी भी मालिक या कब्जा करने वाले या उस भूमि या भवन के प्रबंधन के किसी भी एजेंट / प्रभारी, जो जानबूझकर या जानबूझकर उपेक्षा करते हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों या दिशानिर्देशों के खिलाफ अपराध की उपेक्षा करते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा।  रेलवे सुरक्षा बल के जवान दोषियों की जांच और गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र हैं।  रेलवे सुरक्षा बल में बिना पूर्व सूचना के वारंट के बिना भी लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति है।

 भारतीय रेलवे अधिनियम 1989:
 यह रेलवे सुरक्षा बल को सशक्त बनाने वाला एक कार्य है।  यह अधिनियम उन लोगों को प्रतिबंधित करने और जुर्माना / प्रभार देने या उन उपद्रवियों को दंडित करने के लिए लागू किया जाता है जो भारतीय रेलवे को धोखा देने का इरादा रखते हैं।  भारतीय रेलवे प्रशासन को धोखा देते हुए पकड़े जाने पर आरपीएफ कर्मी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।  सरल शब्दों में, जो कोई भी गाड़ी में प्रवेश करता है या बिना उचित टिकट या पास के यात्रा करता है, वह रेलवे डिफॉल्टर है और आरपीएफ को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है।  जो व्यक्ति एकल या अवैध यात्रा पास में यात्रा कर रहे हैं, वे भी रेलवे प्रशासन को धोखा देने का इरादा रखते हैं, इसलिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान ऐसे लोगों को गिरफ्तार या संदेह कर सकते हैं



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